बिहार उद्यान निदेशालय में 318 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी की भर्ती के लिए आवेदन बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा 1 मार्च से आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार 21 मार्च को समाप्त हो गई थी जिसे अब आयोग ने बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब इन पदों के लिए 24 मार्च तक आवेदन (BPSC BHO Application 2024) कर सकते हैं।
बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय के अंतर्गत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी (Block Horticulture Officer, BHO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा 1 मार्च से आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 318 पदों वाली बिहार बीएचओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार, 21 मार्च को समाप्त हो गई थी, जिसे अब आयोग ने बढ़ा दिया है। BPSC द्वारा जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवार अब इन पदों के लिए 24 मार्च तक आवेदन (BPSC BHO Application 2024) कर सकते हैं।
कहां और कैसे करें आवेदन?
बिहार प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी भर्ती के लिए आवेदन BPSC द्वारा ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन हेतु उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, bpsc.bih.nic.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से भर्ती (BPSC BHO Recruitment 2024) अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, अन्य लिंक से BPSC अप्लीकेशन पोर्टल, onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत यूजरनेम व पासवर्ड से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
BPSC बिहार BHO भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित 750 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सभी महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 200 रुपये ही है। शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को आवेदन तिथि तक ही करना होगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
BPSC द्वारा जारी BHO भर्ती (BPSC BHO Recruitment 2024) अधिसूचना के अनुसार प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष से कम तथा 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिहार राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।