म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर सेबी ने नया नियम किया जारी…

बाजार नियामक सेबी (SEBI) की ओर से म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। जिसके बाद माता-पिता या अभिभावक अब आसानी से जल्द अपने बच्चों के नाम पर अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश कर पाएंगे। इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे लेकर बाजार नियामक सेबी की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

सेबी के इस बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com