उत्तराखंड सरकार ने कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक से सजा को हटा दिया है जबकि अर्थदंड 500 रुपये प्रतिदिन के बजाय 2000 रुपये करने की मंजूरी दी। वहीं, सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत प्रधान के बर्खास्त होने या कार्यकाल खत्म होने पर यदि दस्तावेज समय पर नहीं दिए तो सजा नहीं होगी। केवल 50,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जाने वाले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सम्बन्धित जिलाधिकारी को सीईओ का अधिकार दे दिया गया। अब वे विभागाध्यक्ष की भूमिका में काम कर सकेंगे। उत्तराखंड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 का गठन किया। अधिनियम के तहत श्री केदारनाथ विकास प्राधिकरण और टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन किया।