गोलाघाट की एक अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत नाबालिग लड़कियों पर यौन हमले के चार अलग-अलग मामलों में पांच लोगों को जेल की सजा सुनाई।

साल 2019 में नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में लखींद्र सारेंग और सुकरम मांझी को 20 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।चार साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में सुकुरा करमाकर को उनके साथ सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इसके अलावा दो अन्य अपराधियों अमीनुल सिकदर और अनिल बोरा को दो अलग-अलग घटनाओं में जेल की सजा सुनाई गई थी। अमीनुल को 13 साल की बच्ची का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया था, जबकि अनिल को पांच साल के बच्चे के साथ मारपीट करने का दोषी पाया गया था।
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