नई दिल्ली, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उनके LTC (Leave travel Concession) से जुड़ा क्लेम अब पास हो जाएगा। हालांकि उन्हें 30 नवंबर 2021 तक ट्रेन या प्लेन के बुक टिकट की रसीद पेश करनी होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच LTC Journey के लिए हवाई जहाज या ट्रेन का टिकट बुक कराया था लेकिन Lockdown के कारण यात्रा नहीं कर पाए, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को टिकट कैंसिलेशन या Reschedule charge के Reimbursement लिए उसकी रसीद देनी होगी। इसके बाद उन्हें पैसा मिल जाएगा।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के Department of Expenditure के आदेश की कॉपी Jagran.com के पास है। इसमें कहा गया है कि रियायत को 7 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। इस तारीख तक टिकट कैंसिल कराने या यात्रा को दोबारा प्लान करने के लिए हुए खर्च की रकम के क्लेम को पास कर दिया जाएगा।
अंडर सेक्रेटरी सतीश कुमार के मुताबिक जिन सरकारी कर्मचारियों ने एयरलाइन से टिकट कराया और उनका रिफंड Credit shell में डाल दिया गया है तो उस मामले में LTC Advance के 3 पेमेंट का अंतराल बढ़ाया जा सकता है। साथ ही Lockdown के दौरान प्लान की गई यात्रा के LTC एडवांस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।सतीश कुमार के मुताबिक LTC एडवांस के रीपेमेंट के अंतराल को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 किया जा रहा है।
एजी आफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि 2020 और 2021 में कई सरकारी कर्मचारियों को LTC एडवांस फंस गया था। उन्होंने यात्रा की प्लानिंग कर ली थी लेकिन Lockdown के कारण जा नहीं पाए थे। ऐसे मामलों में असमंजस की स्थिति थी। सरकार ने उन्हें डेडलाइन बढ़ाकर बड़ी सहूलियत दी है। इससे उनका क्लेम सेटल हो जाएगा।