इस्लामाबाद, जल्द ही चीन को पाकिस्तान से खुशखबरी मिलेगी। दरअसल, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने शनिवार को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से चीनी एप्लिकेशन टिकटॉक पर चल रहे प्रतिबंध की समीक्षा करने का आग्रह किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आइएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि दूरसंचार प्राधिकरण वीडियो-शेयरिंग एप को ब्लॉक करने को सही ठहराने में विफल रहा है।
न्यायालय ने कहा- टिकटॉक वंचितों के लिए आय का स्रोत
इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि टिकटॉक एप वंचितों के लिए आय का एक स्रोत है। इसके साथ ही इस मामले पर दूरसंचार नियामक से 23 अगस्त को अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
टिकटॉक से लेकर बाइट डांस को पाकिस्तान में किया गया था बैन
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार नियामक ने बताया था कि उसने वेबसाइट पर अनुचित सामग्री अपलोड करने के चलते देश में बाइट डांस के वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने अनुचित सामग्री को हटाने में अपनी विफलता के कारण एक बार फिर से चीनी एप टिकटॉक को ब्लाक कर दिया था।
अनुचित साम्रगी प्रसारित करने के आरोप में किया गया था बैन
पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम 2016 (Prevention of Electronic Crimes Act 2016) को ध्यान में रखते हुए वहां पर टिकटॉक एप और वेबसाइट को बैन किया गया था। इससे पहले पाकिस्तान सरकार और कोर्ट अनुचित साम्रगी के लिए चीन स्वामित्व वाले एप पर कई बार प्रतिबंध लगा चुकी है।
पाकिस्तान में पहली बार अक्टूबर 2020 में टिकटॉक पर लगा था प्रतिबंध
बता दें कि पाकिस्तान में पहली बार टिकटॉक पर अक्टूबर 2020 में प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि, कंपनी द्वारा अश्लीलता फैलाने वाले खातों को ब्लॉक करने का आश्वासन देने के 10 दिन बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था।
एप द्वारा कहा गया था कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में टिकटॉक से 60 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए गए।