CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द: सरकार की इस दलील के बाद SC में टली सुनवाई

नई दिल्‍ली: CBSE बोर्ड एग्‍जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है और गुरुवार को मामले को फिर से सुना जाएगा। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सरकार जल्दी ही इस मामले में फैसला लेने वाली है। इसलिए फिलहाल सुनवाई टाल देनी चाहिए।

जिसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा, “कोई कठिनाई नहीं है। आप निर्णय ले सकते हैं। यदि आप पिछले साल पॉलिसी से प्रस्थान (मतलब परीक्षा करा रही है) कर रहे हैं, तो आपको अच्छे कारण बताने होंगे। जैसा कि अंतिम आदेश विस्तृत विचार-विमर्श के बाद था।”

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि छात्रों को गंभीर आशा थी कि पिछले वर्ष अपनाई गई नीति का पालन इस वर्ष किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई 3 मई को होगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) दोनों की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता को “आशावादी” होने के लिए कहा था, क्योंकि एक मौका था कि केंद्र सरकार एक “संकल्प” लेकर आएगी।

दिल्ली की वकील ममता शर्मा की याचिका में प्रार्थना की गई है कि आईसीएसई और सीबीएसई द्वारा बारहवीं कक्षा की परीक्षा को एक अनिर्दिष्ट तारीख के लिए स्थगित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने इसके बजाय आग्रह किया कि इस शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और पिछले वर्ष नियोजित पद्धति का उपयोग करके अंकों की गणना की जाए।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की, “मैंडमस का एक रिट जारी करें, जिसमें प्रतिवादियों को बारहवीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर बारहवीं कक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए एक उद्देश्य पद्धति तैयार करने का निर्देश दिया गया है।”

याचिका में अमित बाथला बनाम सीबीएसई के इसी तरह के मामले का हवाला दिया गया, जोकि पिछले साल शीर्ष अदालत के सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरदाताओं को उनके पहले के आकलन के आधार पर बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणाम की गणना करने और घोषित करने का निर्देश दिया था।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने उसी पद्धति को लागू करके बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणाम घोषित करने के लिए एक अंतरिम निर्देश की मांग की। शर्मा ने बताया कि आईसीएसई और सीबीएसई ने पहले ही देश में कोविड-19 की स्थिति की गंभीरता को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी।

हालांकि, बारहवीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा रद्द करने के बजाय मनमाने ढंग से स्थगित कर दी गई। याचिका में आगे कहा गया है कि अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल और कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए, आगामी हफ्तों में परीक्षा (या तो ऑफलाइन/ऑनलाइन या मिश्रित) आयोजित करना संभव नहीं है।

परीक्षा में देरी से छात्रों को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में समय का महत्व है। इसी तरह की राहत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष यूथ बार एसोसिएशन द्वारा एक हस्तक्षेप आवेदन का भी उल्लेख किया गया था। यह याचिका एडवोकेट तन्वी दुबे ने दायर की थी।

 

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