सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का रखा मान, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर लगी मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का रखा मान, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर लगी मुहर

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सरकार के मौजूदा कटऑफ को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से हजारों शिक्षा मित्रों को झटके को तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को को सही ठहराया।

इस फैसले का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के उन मौजूदा शिक्षा मित्रों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है जिनका कट ऑफ 60-65 से नीचे रह गया था। उनको एक बार और परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर कट ऑफ मार्क्स ले आ पाएंगे तो सहायक शिक्षक के तौर पर नौकरी होगी नहीं तो बेरोजगार।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 रखा गया था। लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। तब हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। शिक्षामित्रों की दलील थी कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ बढ़ाया जाना गैरकानूनी है।

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