क्षेत्र के तिर्रेमनोरमा गांव स्थित रामजानकी मंदिर पर पांच दिन पूर्व हुए पुजारी पर जानलेवा हमले के मामले में अयोध्या से आए महंत परमहंस दास पर कोविड 19 महामारी की गाइड लाइन के उल्लंघन किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।
शनिवार की रात पुजारी पर हुए हमले की घटना को लेकर रविवार को मौके पर पहुंचे परमहंस दास ने आक्रोश में सार्वजनिक तौर पर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। महंत ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन भी किया। उन्होंने न तो मास्क का प्रयोग किया और न ही शारीरिक दूरी का ध्यान रखा। प्रशासन ने इसे संज्ञान में लेते हुए धारा 188 के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने मुकदमा लिखे जाने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का मुकदमा लिखा गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
यह है मामलाा
गोंडा में रामजानकी मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर शनिवार- रविवार रात को पुजारी को गोली मारी गई थी। घटना में वह गंभीररूप से घायल हो गए थे। आनन-फानन उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। गोली उनके बाएं कंधे को छूकर निकल गई थी। हालत गंभीर देख किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया था। पुलिस ने इस मामले दो को हिरासत में लिया है। पुजारी के शरीर में गोली कंधे से आर-पार से हो गई थी। बता दें कि मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 150 बीघा जमीन का पूरा मामला है। क्षेत्र का एक अपराधी इसको लेकर कई बार धमकी दे चुका है। पहले भी कई बार विवाद हुआ लेकिन, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया।