हाईस्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटों पर अब सीधी नियुक्ति होगी। मंगलवार को सरकार ने हाईकोर्ट को यह मौखिक जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में मनोज कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में 25 फीसदी सीट प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों से भरी जानी थी, लेकिन शिक्षकों के नहीं मिलने से सीटें खाली रह गयी हैं। इस कारण इन पदों को सीधी नियुक्ति से भरा जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में भी इसका प्रावधान है। लेकिन सरकार ने नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला था, उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इस कारण सरकार रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं कर रही है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया है, लेकिन अभी इसका आदेश जारी नहीं किया गया है। सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। इस पर अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
झारखंड विधानसभा में उठा था मामला
हाई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों में खाली रहे इन पदों पर सीधी नियुक्ति का मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा था। सदन के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने सीधी नियुक्ति कराने की घोषणा भी की थी।
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