वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 2019 पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं और कई बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। अगर आप एक टैक्सपेयर हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बजट में ये 6 प्रमुख घोषणाएं हुई और प्रस्ताव किए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अगर आप 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के पीरियड के दौरान एक ई-व्हीकल खरीदते हैं तो आप लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती के लिए दावा कर सकते हैं।
1 करोड़ से अधिक कैश निकालने पर 2 फीसद टीडीएस काटा जाएगा। इसी के साथ 2-5 करोड़ रुपये के बीच इनकम वालों को 3 फीसद का सरचार्ज और 5 करोड़ रुपये से अधिक इनकम पर 7 फीसद सरचार्ज का प्रस्तावित किया गया है।
बजट 2019 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) निकासी की सीमा 40 फीसद से बढ़ाकर 60 फीसद कर दी गई है। इसके साथ एनपीएस से एक साथ 60 फीसद तक अमाउंट निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर आप 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान घर लोन पर खरीदते हैं तो आप उस पर 2 लाख रुपये तक इनकम टैक्स की कटौती के अलावा 1.5 लाख तक की अतिरिक्त कर कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। हालांकि ध्यान देने वाला बात यह है कि इस कटौती का दावा करने के लिए होम लोन लेते वक्त उस व्यक्ति के नाम पर अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के लिए पैन और आधार को दोनों को मान्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो इसके बदले आधार नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब उन व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है जो अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा करते हैं, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च करते हैं और बिजली बिलों पर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं।