18,000 करोड़ रुपये देने होंगे नरेश गोयल को तभी मिलेगी विदेश यात्रा की अनुमति

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गोयल विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले बतौर गारंटी 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय नरेश गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि गोयल तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें बतौर गारंटी 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। कोर्ट ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने नरेश गोयल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है।

गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही और अस्थायी रूप से बंद जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वे और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वे लंदन जाने वाले थे।

गौरतलब है कि, 25 मई को नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनिता गोयल को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर गोयल दंपती को आव्रजन अधिकारियों ने दुबई जाने वाले विमान में सवार नहीं होने दिया था। वे दुबई की विमानन कंपनी एमिरेट्स की उड़ान संख्या ईके-507 से दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने विमान में अनिता गोयल के नाम से लोड हो चुके सामान को भी वापस निकाल लिया था।

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