पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर उच्च न्यायालय में उनके ईमानदार और नेक न होने का आरोप लगाते हुए उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि खान ने 2018 के चुनाव के अपने नामांकन पत्रों में पूर्व पार्टनर की एक बेटी के साथ अपने रिश्ते की जानकारी छिपाई थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इमरान खान को अयोग्य घोषित किया जाए। पाक संविधान के तहत संसद का सदस्य बनने की पूर्व शर्त होती है कि व्यक्ति ‘सादिक और अमीन’ (ईमानदार और नेक) हो।
पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 आम चुनावों के समय जो नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी टायरियन जेड खान वाइट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। न्यायालय 11 मार्च को इसकी सुनवाई करेगा।