इस साल मार्च के बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो सकता है। पैन कार्ड बेकार होने के बाद आप किसी भी तरह का आयकर से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 मार्च से पहले-पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना होगा।
पीएमएलए कानून के तहत आधार लिंक कराना जरूरी
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 30 जून तक की डेडलाइन दी हुई है। अगर केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं।
जिनका आधार-पैन लिंक उनको नहीं है चिंता
हालांकि अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक कर लिया है तो फिर किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए आयकर विभाग की तरफ से जारी सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी।
घर बैठे ऐसे करा सकते हैं लिंक
वैसे तो आप लोगों में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक करा लिया होगा लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो वे इस तरह से घर बैठे आधार को पैन से जोड़ सकते हैं।
- सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए।
- लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करे।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करके भी आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।