अमेरिका में जल्द ही एच-4 वीजाधारकों को मिली काम करने की अनुमति खत्म हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यहां की एक संघीय अदालत को बताया कि वह अगले तीन महीने के अंदर इस संबंध में निर्णय लेगी। बता दें कि अमेरिका में एच-1बी वीजा लेकर आए विदेशियों की पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को एच-4 वीजा जारी किया जाता है।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान एच-4 वीजा धारकों को भी अमेरिका में नौकरी करने की इजाजत मिली थी। इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय महिलाएं हैं इसलिए वर्क परमिट रद होने से वे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। मई 2015 से मई 2017 के बीच अमेरिका के आव्रजन विभाग ने 1,26,853 एच-4 वीजा धारकों को वर्क परमिट जारी किया था। इनमें 93 फीसद भारतवंशी थे।
शुक्रवार को कोलंबिया के डिस्टि्रक कोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने कहा कि वह एच-4 वीजा नीति में बदलाव की दिशा में ठोस और तीव्र विकास कर रहा है। तीन महीने के भीतर ह्वाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट (ओेएमबी) को नए नियम की रूप रेखा सौंप दी जाएगी। तब तक विभाग ने कोर्ट को ‘सेव जॉब्स यूएस ए’ समूह द्वारा दायर किए गए मुकदमे के फैसले को भी रोकने को कहा है।