पंजाब सरकार ने नए भवन निर्माण नियमों को मंजूरी दे दी है। ये नियम शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके के सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम बनाए हैं। पंजाब आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने इन नियमों को हरी झंडी दे दी। इन नियमों को कैबिनेट ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। यह म्युनिसिपल हद से बाहर लागू होंगे। अब इन नियमों संबंधी जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगी। नए नियम लागू होने के बाद लोग फ्लोर एरिया रेशाे बढ़ा सकेंगे।
उद्योगों को ग्राउंड कवरेज में पांच फीसद तक की अतिरिक्त छूट
बाजवा ने कहा कि आवास निर्माण संबंधी यह नए नियम लागू होने से शहरी विकास और इमारत निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो राज्य में वित्तीय विकास के लिए मददगार साबित होगा। इन नियमों की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब डेवलपर ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, सार्वजनिक कार्यालय, होटल और औद्योगिक इमारतों के लिए बिना हद से फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीद सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा रिहायशी प्लाटों, शिक्षा संस्थाओं की इमारतों, किराए के मकानों, हॉस्टल, ढाबों, मिनीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, थोक कारोबार, वेयरहाउस, एकीकृत गोदामों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टों में व्यापारिक प्रयोग के लिए एफएआर का घेरा 0.20 फीसद से एक फीसद तक बढ़ा सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परचून सेवा उद्योग के मामलो में ग्राउंड कवरेज में पांच फीसद तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। औद्योगिक इमारत के लिए ग्राउंड कवरेज 40 फीसद से बढ़ा कर 45 फीसद कर दी गई है। इसके अलावा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, विशेष जरूरत वाले बच्चों और लोगों के स्कूलों व संस्थाओं के लिए नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
गों की देखभाल करने वाले केंद्र या स्कूल की इमारत का नक्शा पास करवाने के लिए कोई नजरसानी फीस नहीं लिए जाएगी। वृद्ध आश्रम के लिए पांच फीसद अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) मुफ्त होगा और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट जमा करवाने पर इमारत नजरसानी फीस से 100 फीसद छूट होगी।