काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को बेल मिलने के बाद विदेश जाने की इजाजत दे दी है. दरअसल, सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उन्हें अपने काम के सिलसिले में यूएस, कनाडा, नेपाल सहित चार देश जाना है. कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए इन चार देशों में जाने की इजाजत दे दी है. गौरतलब है कि सेशन कोर्ट ने सलमान खान की बेल स्वीकार करते समय शर्त रखी थी कि वे बिना पूछे विदेश नहीं जा सकेंगे. इस केस में सलमान खान को दोषी करार करते हुए 5 साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. सजा के फैसले के बाद ही सलमान के वकीलों ने जमानत की अर्जी लगा दी थी लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था. फिलहाल सलमान भी जल्द से जल्द अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पूरे करने में लगे हैं. फिल्म रेस 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अभी वे अली अब्बास जफर की फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं.
बुरे वक्त में दोनों बहनों का मिला साथ
इन 20 सालों में सलमान खान के इस केस में कई बार गवाह पेश किए गए. कई बार पेशियां हुईं, कई बार सलमान खान को जोधपुर जाना पड़ा लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया. लेकिन इन 20 सालों में एक चीज हमेशा सलमान के आगे दीवार बन कर खड़ी रही उनकी बहन अलवीरा. सलमान की दोनों बहने अलवीरा और अर्पिता अपने भाई से बेहद प्यार करती हैं. अर्पिता ने ‘भाई’ की जमानत पर रिहाई के बाद एक इमोशन पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मेरी हिम्मत, मेरी कमजोरी, मेरा गर्व, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, ईश्वर का वरदान. उन सभी लोगों को शुक्रिया जो आपके साथ रहते हैं आपकी सफलता में साथ देते हैं. मेरी प्रार्थना है आप हमेशा यूं ही चमकते रहें. लव यू भाई.
तीन बार 18 दिनों के लिए जा चुके हैं जेल
इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम – 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्तूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’फिल्म की शूटिंग के दौरान की है.
क्या है पूरा मामला
साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी. सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल भी जाना पड़ा था. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.इस केस को लगभग 20 साल हो गए हैं और कोर्ट के फैसले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया.मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम और तब्बू को कोर्ट ने बरी कर दिया. तकरीबन दो दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, नीलम और तब्बू आरोपी थे.