काले हिरण का शिकार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत ने पांच साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को खबर आई थी कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जज रवींद्र कुमार जोशी का ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन आज सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला जज रविंद्र जोशी ही करेंगे और वह कोर्ट पहुंच चुके हैं।
– कोर्टरुम में दोनों पक्षों की दलीले जज सुन रहे हैं।
– जज रविंद्र कुमार जोशी फिलहाल सलमान के वकील की दलीलें सुन रहे हैं।
– जोधपुर की अदालत में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।- सलमान खान के केस को 15वें नंबर पर रखा गया है।
– सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ ही बॉडीगार्ड शेरा जोधपुर कोर्ट पहुंच गए हैं। अभिनेता की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता गुरुवार को उनके साथ कोर्ट में मौजूद थीं। जज द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों कोर्टरूम में ही रोने लगी थीं।
– मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान को सजा सुनाने वाले जज देव कुमार खत्री भी सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं।
– सुनवाई के लिए जज रविंद्र कुमार जोशी कोर्ट पहुंच गए हैं।कल सलमान खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी लेकिन जज ने शनिवार सुबह 10:30 बजे का समय फैसला देने के लिए मुकर्रर किया था। आज पता चल जाएगा कि एक्टर को जेल लवापस जाना होगा या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार को जेल में सलमान को कैदी संख्या 106 नंबर दिया गया। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उन्हें जेलर के कमरे के पास बनी एक सेल में रखा गया है। इसे व्यक्तिगत सेल माना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1998 में काले हिरण का शिकार करने के मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गुरुवार को सलमान खान ने सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। उनकी जमानत पर बहस भी पूरी हो गई थी और जमानत मिल सकती थी लेकिन वकील की एक दलील ने इसे रुकवा दिया था।दरअसल, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान को सजा तीन साल से ज्यादा की हुई है, इसलिए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। जज ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी थी। आज उन्हें जमानत मिल सकती थी लेकिन फैसला देने वाले जज का रात में ही दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सलमान को कुछ और रातें जेल में बितानी पड़ सकती है।