जोधपुर की कोर्ट आज फिल्म अभिनेता सलमान खान समेत 5 सितारों की किस्मता का फैसला करने वाला है. यह मामला काले हिरणों के शिकार का है, जिसमें 20 साल बाद निचली अदालत का फैसला आने वाला है. इस मामले में सलमान का क्या होगा? क्या बाकी के तीन मामलों की तरह बरी होंगे या फिर होगी सजा? बॉलीवुड से लेकर जोधपुर तक इसी बात की गहमागहमी है.
जानकारी के मुताबिक, इस केस में कोर्ट में यदि सलमान सहित सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाती है, तो वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 और 9/52 के तहत कम से कम 3 साल या अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है. इस एक्ट में इस घटना के बाद संशोधन किया गया है. पहले कम से कम 1 साल और अधिकत 6 साल की जेल का प्रावधान था.
ऐसा हुआ तो जाना ही पड़ेगा जेल
यदि सलमान खान सहित अन्य आरोपियों को 3 साल से अधिक सजा होती है, तो उन्हें हर हाल में जेल जाना पड़ेगा. सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी. लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में रहना पड़ेगा. यदि सभी आरोपी बरी हो जाते हैं, तो राजस्थान सरकार इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है.
इस स्थिति में जेल नहीं जाएंगे
वहीं, यदि सलमान खान सहित सभी आरोपियों को 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. उसी कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर सजा सस्पेंड करा सकेंगे. लेकिन अगले 30 दिन में अपीलेट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी. इससे पहेल तीन मामलों में सलमान खान को बरी किया जा चुका है. हालांकि, मामला हाईकोर्ट में भी है.
शूटिंग के दौरान शिकार का आरोप
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.
इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.
28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस
अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए. बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी.
सभी को पेश होने का दिया आदेश
सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी. इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था.
इन धाराओं के तहत सजा की मांग
उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होता है, जिसमें से सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51,52 और आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत सजा की मांग की है. सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 के तहत सजा की मांग की गई है.