नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सोमवार को एक और झटका देते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वे आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए अदा करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने सुब्रत राय को आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आयकर विभाग से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह ने सुब्रत राय सहारा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी इस दलील को चुनौती दी जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था कि उनका पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट ने उनपर आरोप लगाया है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा पर लगाया जुर्माना हटा लिया था।
महेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुब्रत राय सहारा की काउंसिल ने हाईकोर्ट के फैसले से पहले कई बार बहस की इसलिए उनपर लगे जुर्माने के फैसले को वापस लेना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह की दलील को सही मानते हुए सुब्रत राय सहारा को 193 करोड़ रुपए आयकर विभाग को देने का निर्देश जारी कर दिया।