42 घंटे तक बिजली रही बंद, उपभोक्ता बिजली कंपनी से हर्जाना पाने के लिए करेंगे दावा

शहर में जिन उपभोक्ताओं के घर 5 से लेकर 42 घंटे तक बिजली बंद रही है, अब वे बिजली कंपनी से हर्जाना पाने के लिए दावा करेंगे। इन उपभोक्ताओं के घर पहली तेज बारिश में बिजली बंद हुई थी। ये उपभोक्ता दानिश कुंज, नीलबड़ और केरवा रोड स्थित शारदा विहार कॉलोनी क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने बिजली गुल होने शिकायत भी की थी, तब भी 5 घंटे से लेकर 42 घंटे के बाद सप्लाई बहाल हुई थी।

शहर में कार्य दिवस के दिनों में बंद बिजली चार घंटे और अवकाश के दिनों में पांच घंटे के भीतर चालू नहीं होने पर उपभोक्ताओं को 50 से 100 रुपये हर्जाना पाने का अधिकार है। यह हर्जाना बिजली कंपनी को बिजली बिलों में छूट के रूप में चुकाना होता है। इन उपभोक्ताओं का कहना है कि ये नियम उन्हें बिजली कंपनी ने कभी नहीं बताए। ऐसे उपभोक्ताओं ने कहा है कि नवदुनिया ने रविवार के अंक में हर्जाना पाने के नियमों को प्रकाशित कर मदद की है।

ये दो मामले जिनमें उपभोक्ताओं को मिलेगा हर्जाना, पर नियम नहीं पता थे

केस-1 : रात भर बिजली नहीं थी, कर्मचारियों को बुलाते रहे

दानिश कुंज में रहने वाले डॉ. हरेंद्र सोढ़ी ने बताया कि 17 जून 2020 को शाम से बिजली सप्लाई बंद हुई, जो गुरुवार सुबह 7 बजे बहाल हुई। रात भर सो नहीं सके। कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को कॉल करते रहे, रात में बिजली ठीक नहीं हुई। एक बार आए तो मुझे देखकर भागने लगे। एक से अधिक बार शिकायत करने के बावजूद ऐसा किया गया। अब नवदुनिया की खबर से हर्जाना पाने के नियम पता चला है, दावा जरूर करेंगे।

केस-2 : 42 घंटे बिना बिजली के रहे, कोई सुनता नहीं

नीलबड़ क्षेत्र में रहने वाली पल्लवी वागद्रे ने बताया कि 17 जून की आधी रात से बिजली बंद थी। 18 जून को पूरे दिन नहीं आई। पूरी रात भी बिजली बहाल नहीं की। 19 जून को शाम को सप्लाई बहाल की। बहुत परेशान होना पड़ा। नवदुनिया ने हर्जाना पाने के नियम प्रकाशित किए हैं, अब दावा करेंगे।

(नोटः ये दो प्रकरणों के अलावा और प्रकरण हैं जिनमें 4 व 5 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही है।)

उपभोक्ताओं की ये हैं मांगें

– उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली बिलों के पीछे हर्जाना पाने के नियमों को कंपनी प्रकाशित करे, ताकि सभी को आसानी से जानकारी मिल सके।

– कंपनी पोर्टल पर विकल्प दे, ताकि उपभोक्ता घर बैठे दावा के लिए आवेदन कर सके। ‘उपाए’ एप में भी दावा पाने के लिए विकल्प देकर व्यवस्था करें।

हर्जाना पाने के लिए यह करें

– बिजली बंद होने, मीटर खराब होने आदि की शिकायतें निर्धारित केंद्रों पर करनी होगी। उसका प्रमाण होना चाहिए। कॉल सेंटर 1912 व ‘उपाए’ एप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

– निर्धारित समय में शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित बिजली कार्यालयों व केंद्रों में हर्जाना पाने का दावा करना होगा।

– दावा सादे कागज पर आवेदन लिखकर व उसके साथ शिकायत से जुड़ी जानकारी के साथ किया जा सकता है।

– संबंधित बिजली कार्यालय व केंद्रों से हर्जाना नहीं मिलने पर मप्र विद्युत नियामक आयोग के पास अपील कर सकते हैं।

– आयोग के कार्यालय का पता पांचवा माला, मेट्रो प्लाजा अरेरा कॉलोनी बिट्टन मार्केट भोपाल मप्र है।

– अपील के दौरान उपभोक्ताओं को अपने दावों को साबित करने से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

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