एजेंसी/ नई दिल्ली : घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार माह की सुविधा 1 जून से शुरू हो रही है. इस योजना के तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने के भुगतान के बाद पाक साफ़ हुए लोगों की आयकर विभाग कोई पड़ताल नहीं करेगा.यह जानकारी शनिवार वित्त मंत्रालय ने दी.
आय घोषणा योजना 2016 इस साल 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी.इसमें करों व अधिभार का भुगतान 30 नवम्बर तक करना होगा.इस तरह की घोषणा के बाद आयकर विभाग कोई पड़ताल नहीं करेगा.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा आम बजट में की थी.इस योजना का उद्देश्य घरेलू अर्थ व्यवस्था से कालेधन को निकालना है.इस योजना में कुल कर 45 प्रतिशत देय होगा.इसमें घोषित आय पर सम्बन्धित व्यक्ति को 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा.
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