31 दिसंबर से पहले ऑनलाइन दाखिल करें ITR, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली, अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर)दाखिल नहीं किया है, तो अब इसमें कम ही दिन ही बचे हैं। फिलहाल इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। इसके बाद आयकर दाखिल करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप अपने टैक्स को नये आयकर पोर्टल के माध्यम से भी दाखिल कर सकते हैं। नया पोर्टल ढेर सारी सुविधाओं से लैस है। इसे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जानें आनलाइन रिटर्न फाइल करने के तरीके :

करें लागइन और रजिस्टर

  1. ई-फाइलिंग वेबसाइटhttps://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए रजिस्टर या लागइन करें। यदि आपने पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है, तो यहां लागइन बटन पर क्लिक करें। यदि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो ‘रजिस्टर योरसेल्फ बटन’ पर क्लिक करें।
  2. अब आप ‘टैक्सपेयर’ पर क्लिक करें और फिर अपने पैन का विवरण दर्ज करें, फिर वैलिडेट पर क्लिक करें। इसके बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। आपको अपना नाम, पता, लिंग, आवासीय स्थिति, जन्मतिथि आदि विवरण दर्ज करने होंगे। साथ ही, अपनी ईमेल आइडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर देना होगा। फिर फार्म भरने के बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
  3. यहां पर विवरणों को सत्यापित करना होगा, जिसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर छह अंकों का वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ओटीपी दर्ज करें। एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने के बाद एक नयी विंडो खुलेगी, जहां दर्ज किए गए विवरणों को सत्यापित करना होगा। यदि दिया गया कोई विवरण गलत है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके बाद परिवर्तन को मान्य करने के लिए एक अन्य ओटीपी भेजा जाएगा। इसके बाद अंत में सुरक्षित लागइन और पासवर्ड सेट कर लें।

ई-फाइलिंग का तरीका

आयकर कानूनों के प्रविधानों के अनुसार अपनी आयकर देयता की गणना करें। आकलन वर्ष की सभी चार तिमाहियों के लिए अपने टीडीएस आदि भुगतान को समराइज करने के लिए फार्म 26एएस का उपयोग करें। प्रत्येक आइटीआर फार्म के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के आधार पर उस श्रेणी का निर्धारण करें, जिसके अंतर्गत आप आते हैं और फिर अपना आइटीआर फार्म चुनें।

आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और लागइन बटन पर क्लिक करें। फिर यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने के बाद आगे बढ़ें। जब पोर्टल में लागइन कर लेते हैं, तो ई-फाइल टैब में जाने के बाद ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें। अब उस आकलन वर्ष का चयन करें, जिसके लिए आयकर दाखिल करना चाहते हैं और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा कि क्या रिटर्न आनलाइन या आफलाइन दाखिल करना चाहते हैं। यहां आनलाइन तरीके को चुन सकते हैं।

अब चुनना होगा कि व्यक्तिगत, एचयूएफ या अन्य किस रूप में आयकर दाखिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आइटीआर 2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है। इसी तरह व्यक्तिगत के मामले में आइटीआर 1 या आइटीआर 4 का विकल्प चुन सकते हैं। यहां ‘प्रोसीड विद आइटीआर 1’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपसे बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139(1) के तहत सातवें प्रविधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपने सही विकल्प चुना है। बैंक खाते का विवरण भरें। अगर पहले ही बैंक खाते का विवरण दर्ज है, तो इसे प्री-वैलिडेट करें।

इसके बाद आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नये पेज पर निर्देशित किया जाएगा। पेज में पहले से भरी हुई जानकारी होगी। उन्हें जांचें कि उल्लिखित सभी विवरण सही हैं या नहीं। अपने रिटर्न के सारांश की पुष्टि करें और इसे वैलिडेट करें।

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