नई दिल्ली : एक जुलाई 2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सोने पर 3 प्रतिशत कर लगाया जाना तय किए जाने के बाद सोना महंगा होने की बात कही जा रही है. बता दें कि जीएसटी काउन्सिल में 500 रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पल पर 5 प्रतिशत, बिस्किट पर 18 प्रतिशत और बीड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. लेकिन सिगरेट की तरह बीड़ी पर सेस नहीं लगेगा.
उल्लेखनीय है कि गत दिनों संपन्न हुई जीएसटी काउन्सिल की 15 वीं बैठक में सोलर पैनल पर कर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है. पहले यह 18 प्रतिशत था, इसी तरह पूजा सामग्री के लिए जीएसटी की दर शून्य रखने का फैसला किया गया है. काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग और ट्रांजीशनल रूल्स के मसौदे पर भी मुहर लगा दी है. इसमें दो अलग श्रेणियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की बात कही गई है.18 प्रतिशत या उससे अधिक की श्रेणी पर उन्हें 60 प्रतिशत, जबकि 18 प्रतिशत से कम की श्रेणी में आने वाले उत्पाद पर उन्हें 40 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा.
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बता दें कि अब सोना व चांदी पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया है. कच्चे हीरे पर 0.25 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि ज्वैलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ मिल सकेगा जिससे उनकी लागत कम आएगी. इसी तरह तेंदू पत्ते पर 18 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा.लेकिन सिगरेट की तरह सेस नहीं लगेगा. वहीं सभी श्रेणियों के बिस्किट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाना तय किया गया है. पांच सौ रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पलों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि इससे अधिक मूल्य के फुटवियर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.वहीं रेडीमेड गारमेंट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.