11.48 करोड़ पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार से जोड़ने वालों से सरकार को अब तक 601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। एक जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये लिए जा रहे हैं।

अंतिम तिथि बीतने के बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन ऐसे रहे हैं, जो आधार से नहीं जुड़े हैं।

601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार से जोड़ने वालों से सरकार को अब तक 601.97 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। एक जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये लिए जा रहे हैं।

पैन से आधार लिंक न होने पर नहीं मिलेंगे ये लाभ 

सरकार ने सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को जारी रखने के लिए पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया है। आयकर विभाग ने कहा था कि जो करदाता 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहेंगे, उनका पैन एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। 

ऐसे पैन वालों को किसी भी प्रकार को आयकर रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे करदाताओं से उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस की कटौती की जाएगी। विभाग ने कहा कि था कि एक हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

जीएसटी चोरी के 14,597 मामले आए सामने 

एक अन्य सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान जीएसटी चोरी के 14,597 मामलों का पता लगाया है। इसमें सबसे अधिक 2,716 मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। 2,589 मामलों के साथ गुजरात दूसरे, 1,123 मामलों के साथ हरियाणा तीसरे और 1,098 मामलों के साथ बंगाल चौथे स्थान पर रहा है। 

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