हरियाणा सोलर योजना का लाभ लेना हुआ और आसान, हटा दी गई यह बड़ी शर्त

सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को तीन वर्ष तक लगातार समय पर बिजली बिल जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। नई व्यवस्था के अनुसार आवेदन के समय केवल तत्काल पूर्ववर्ती बिलिंग चक्र में गैर-बकायेदार होना पर्याप्त होगा। इससे अधिक घरेलू उपभोक्ता रूफ टॉप सौर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता ले सकेंगे।

जारी बयान में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना में केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा पात्र उपभोक्ताओं को ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी। योजना का लाभ गैर-बकायेदार उपभोक्ताओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अंत्योदय परिवारों को मिलेगा। रोजगार सुरक्षा वाले एचकेआरएन कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे।

परिवार पहचान पत्र के अनुसार 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार 2 किलोवाट तक के संयंत्र पर अतिरिक्त राज्य सहायता प्राप्त कर सकेंगे। 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को केंद्र की 30 हजार रुपये की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।  

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com