कांग्रेस नेता संजय निरुपम और भाजपा नेता स्मृति ईरानी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर दो मानहानि शिकायतों से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दायर मानहानि केस पर सुनवाई करते हुए जांच करने पर सहमति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति ईरानी को नोटिस जारी कर इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है।
बता दें कि 20 दिसंबर 2018 को मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरुपम द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में जारी किए गए सम्मन को रद्द कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्या है पूरा मामला
साल 2012 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। अदालत ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपमानजनक और अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की थी। आरोप में कहा गया था कि कांग्रेस नेता ने एक निजी समाचार चैनल पर बहस के दौरान उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। स्मृति ईरानी की शिकायत के बाद संजय निरुपम ने भी भाजपा नेता के खिलाफ एक शिकयत की थी, जिसमें कहा गया था कि ईरानी ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।