एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले फैसले को पढ़िए, फिर रिव्यू पीटिशन दायर करने के बारे में सोचिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है. पहले आप इसको पढ़िए. हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी. महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा. मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में रिव्यू पीटीशन दाखिल कर सकती है.
वहीं, सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है. कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी.
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारा परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है. हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था. अब हमें तसल्ली है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा.