सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी को दी विदेश यात्रा की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय पडसलगीकर के विदेश यात्रा के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पडसलगीकर ने एक पत्र लिखा है जिन्हें इस न्यायालय ने सीबीआइ और मणिपुर पुलिस की एसआइटी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। दत्तात्रेय पडसलगीकर 1 मई 2024 को निजी यात्रा पर जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय पडसलगीकर के विदेश यात्रा के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अमेरिका और यूरोप की यात्रा की अनुमति का अनुरोध करने वाले उनके पत्र पर गौर करने के बाद अधिकारी की याचिका स्वीकार कर ली।

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पडसलगीकर ने एक पत्र लिखा है, जिन्हें इस न्यायालय ने सीबीआइ और मणिपुर पुलिस की एसआइटी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। पीठ ने कहा कि दत्तात्रेय पडसलगीकर ने कहा है कि वह एक मई, 2024 से 29 मई, 2024 तक निजी यात्रा पर अमेरिका और यूरोप जाएंगे।

कौन है दत्तात्रेय पडसलगीकर?

मणिपुर में जातीय हिंसा के मामलों पर सुनवाई अब 29 अप्रैल को होनी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 अगस्त को मणिपुर में यौन उत्पीड़न मामलों की सीबीआई जांच की ‘निगरानी’ करने के लिए पडसलगिकर को नियुक्त किया था।

1982 बैच के आईपीएस अधिकारी पडसलगीकर 30 जनवरी 2016 को मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त होने तक कुछ वर्षों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में प्रतिनियुक्ति पर थे। महाराष्ट्र डीजीपी के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने 29 जून, 2018 तक मुंबई पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य किया। 29 अक्टूबर, 2019 को उन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया।

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