सांसद हनी ट्रैप मामला कोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से किया पूरी तरह से इन्कार...

सांसद हनी ट्रैप मामला कोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से किया पूरी तरह से इन्कार…

नई दिल्ली। भाजपा सांसद केसी पटेल को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार महिला और उसके साथी को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। विशेष जज हिमानी मल्होत्रा ने आदेश में कहा कि 40 वर्षीय महिला और उसके व्यवसायी दोस्त अजय कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या सुबूत मिले हैं।सांसद हनी ट्रैप मामला कोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से किया पूरी तरह से इन्कार...डोकलाम विवाद: खुन्नस पर उतरा चीन, नेपाल को लालच देकर भारत के खिलाफ…

अदालत ने पाया कि उपलब्ध सुबूतों को देखने पर पहली नजर में यह पता चलता है कि महिला ने इस तरीके से प्रसिद्ध लोगों को दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाओं में फंसाकर उगाही करने का प्रयास किया है।

घटना का शिकार लोगों को बिना कारण आरोपी की गलत नीयत के कारण समाज व परिवार में ऐसे कलंक का सामना करना पड़ता है। यह एक आम उगाही का मामला नहीं है जिसमें पीड़ित को केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा हो। इस तरह के मामले में पीड़ित समाज में अपने सम्मान को भी खो देता है।

पुलिस का कहना था कि महिला ने गुजरात से भाजपा के सांसद को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने व्यवसायी मित्र की मदद से उनके साथ खुद की आपत्तिजनक वीडियो बना ली थी। बाद में इसी वीडियो की मदद से महिला ने सांसद से उगाही का प्रयास किया।

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