शिशु निकेतन में उड़ार्इ जा रही नियमों की धज्जियां!

शिशु निकेतन में उड़ार्इ जा रही नियमों की धज्जियां!

राजकीय शिशु निकेतन (केदारपुरम) में नियम विरुद्ध दस साल से अधिक उम्र के बच्चों को रखा जा रहा है। यहां न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि इससे छोटे बच्चों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़े बच्चे छोटों को परेशान करते हैं और यहां लगातार अप्रिय घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इन बच्चों को हरिद्वार बाल गृह शिफ्ट करने को लेकर जिला बाल कल्याण समिति भी कई बार आदेश जारी कर चुकी है। लेकिन, विभागीय अधिकारी पुलिस अभिरक्षा न मिलने का हवाला देकर आदेश को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। शिशु निकेतन में उड़ार्इ जा रही नियमों की धज्जियां!

शिशु निकेतन में साल वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रखने का सख्त प्रावधान है। दस वर्ष पूरे होने पर लड़की को बालिका निकेतन और लड़के को बाल गृह में शिफ्ट किया जाता है। बात देहरादून शिशु निकेतन की करें, तो यहां नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। यहां छह से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जिनकी उम्र दस वर्ष से अधिक है। इनमें 13 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं। 

विभागीय सूत्रों के अनुसार इनमें कई ऐसे भी हैं, जो छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। जिला बाल कल्याण समिति शिशु निकेतन में नियम विरुद्ध बड़ी उम्र के बच्चों को रखने पर सख्त है। समिति इस संबंध में पांच बार आदेश जारी कर चुकी है। अंतिम आदेश अक्टूबर 2017 को जारी किया था। जवाब में जिला प्रोबेशन विभाग के अधिकारियों ने हर बार एक ही तर्क दिया कि उन्हें बच्चों को शिफ्ट करने के लिए पुलिस अभिरक्षा नहीं मिल पा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। 

बालिका निकेतन में यही स्थिति 

बालिका निकेतन में 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों को रखने का प्रावधान है। लेकिन, यहां भी नियम विरुद्ध 21 वर्ष की लड़की को रखा जा रहा है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट का कहना है कि जिला बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में आदेश दिए थे। विभाग की ओर से एसएसपी देहरादून को बच्चों को शिफ्ट करने के लिए पुलिस अभिरक्षा मुहैया कराने को पत्र भेजा है। पुलिस स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। 

 
 

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