हरियाणा सरकार ने शहीद अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर युद्ध या आतंकवादी व उग्रवादी झड़पों में कोई अग्निवीर शहीद होता है तो राज्य सरकार उनके परिवार को एक करोड़ रुपए देगी। वहीं युद्ध में वीरता का परिचय देने वाले अग्निवीरों को भी अब दूसरे सैनिकों की तरह वीरता पुरस्कार मिलने पर नकद सम्मान मिलेगा। सरकार सैनिकों को पहले से ही वीरता राशि देती आ रही है। अब अग्निवीरों को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार परमवीर चक्र पाने वाले अग्निवीर को दो करोड़ रुपये, महावीर चक्र पाने वाले को एक करोड़, वीर चक्र पर 50 लाख, सेना पदक पर 21 लाख और वीरता पुरस्कार मिलने पर दस लाख रुपये की नकद राशि देगी।
बता दें कि सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने एकमुश्त नकद पुरस्कार देने के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। एकमुश्त राशि के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी अन्य राज्य सरकार ने अग्निवीर को पुरस्कार के लिए अनुदान दिया तो उसे नकद पुरस्कार नहीं मिलेगा। अब शांति के समय असाधारण साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने पर अशोक चक्र विजेता अग्निवीर को एक करोड़, कीर्ति चक्र विजेता को 51 लाख, शौर्य चक्र विजेता को 31 लाख, सेना पदक विजेता को दस लाख, मेंशन इन डिस्पैच (वीरता) के लिए 7.50 लाख रुपये मिलेंगे। शांति काल के दौरान विशिष्ट कर्तव्य के लिए 1.75 लाख, राष्ट्रीय तटरक्षक मेडल पर 1.75 लाख व तटरक्षक मेडल के लिए 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
वहीं अग्निवीर के शहीद होने के बाद नकद राशि पति व पत्नी को केवल 35 फीसदी राशि मिलेगी। भले ही उसने पुनर्विवाह किया हो या नहीं। 35 फीसदी बच्चों और 30 फीसदी माता-पिता को मिलेंगे। यह राशि मृतक पर आश्रित नहीं होने के बाद भी मां-बाप को मिलेगी।
अविवाहित बलिदानी अग्निवीर के मामले में माता-पिता को 50-50 फीसदी मिलेंगे।
अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो 50 फीसदी विधवा व बाकी 50 फीसदी माता-पिता को मिलेंगे।
अविवाहित शहीद के माता-पिता जिंदा नहीं हैं तो उसके भाई-बहन को राशि मिलेगी,वह मृतक पर आश्रित हों।
यदि माता-पिता जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में 50 फीसदी विधवा व 50 फीसदी बच्चों को मिलेंगे।
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