अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से बड़ा झटका लगा है। जज ने हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज किया।
न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया था कि ट्रंप की सजा उनके शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद होनी चाहिए। वहीं ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस पर सहमति नहीं जताई।
जज का फैसला
मर्चेन ने दो पन्नों के अपने फैसले में क्या बात बोली है।
अभियोजकों ने सजा में देरी का विरोध किया था और कहा था कि ट्रंप की तरफ से उच्च न्यायालय में अंतिम समय में की गई सफल अपील को छोड़कर इसे योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
मर्चेन ने कहा, ‘इस न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्कों पर विचार किया है और पाया है कि ये अधिकांश अतीत में उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं।
10 जनवरी, 2025 को होने वाली सजा सुनवाई पर रोक लगाने के लिए प्रतिवादी की याचिका को खारिज किया जाता है।
ट्रंप को ऑनलाइन मौजूद होने का विकल्प
न्यायाधीश मर्चेन ने ट्रंप को सजा के दौरान व्यक्तिगत या ऑनलाइन मौजूद होने का भी ऑप्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व और भावी राष्ट्रपति को जेल भेजने का इरादा नहीं रखते हैं। बता दें कि ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं।
मर्चेन ने किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प को शुक्रवार की सजा सुनाए जाने के दौरान व्यक्तिगत रूप से या वस्तुतः उपस्थित होने का विकल्प दिया है और कहा है कि वह पूर्व और भावी राष्ट्रपति पर जेल की सजा थोपने के इच्छुक नहीं हैं।
क्या है पूरा मामला?
ट्रंप की तरफ से पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने का मामला 2016 का है। दरअसल, ट्रंप के इस पोर्न स्टार के साथ रिश्ते होने की बाते सामने आई थी और उनपर आरोप है कि उन्होंने इसको छुपाने के लिए स्टॉर्मी को 1 लाख 30 हजार का भुगतान किया था।
स्टॉर्मी ने ही इस बात का खुलासा किया था कि 2006 में ट्रंप और उनका अफेयर चल रहा था। पोर्न स्टार ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें टीवी स्टार बनाने का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि, ट्रंप ने इस बात से इनकार किया था।
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