विधान परिषद में CM योगी बोले- हजार करोड़ की लागत से होगा गांवों का विकास

उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को प्रदेश का बजट जारी होने के बाद अब इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र में विधान परिषद में बजट पर भाषण दिया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में पेश बजट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपया के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बजट सबका साथ,सबका विकास और भरोसे के संकल्प के अनुरूप है। सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी बजट में समाज के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान तथा युवा के हितों का भरपूर ख्याल रखा है। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के लिए मील का पत्थर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना के अंतर्गत इस बार हजार करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। गांवों के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। बजट में प्रदेश के गांवों में भी खेलकूद प्रोत्साहन के लिए भी व्यवस्था की गई है। गांव के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार बजट में गांव में ओपन जिम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गांवों में खेल के मैदान के लिए जमीन भी आरक्षित की गई है। अब हजारों गांव में खेल के मैदान अलग से ही दिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की गतिविधियां बढ़ाने को लेकर ैहमारी सरकार बेहद गंभीर है। इसके साथ ही हर न्याय पंचायत स्तर पर गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसे हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से संचालित कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों के पुनरुद्धार व कल्याण की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस बार लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद विधान परिषद में प्रश्नकाल समाप्त हो गया। अब नियम 39 के तहत चर्चा शुरू होगी।

विधान सभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसके दौरान जौनपुर में युवक की पिटाई से मौत मामले पर काफी शोर-शराबा होने लगा। विपक्ष ने नियम 311 में मामला सुनने की मांग की।

 

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