गैर जरूरी खर्चों को घटाने की कवायद के तहत वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से कहा है कि वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें सबसे सस्ते किराये वाली उड़ान सेवा चुनना चाहिए। इतना ही नहीं कर्मचारियों को दौरों और एलटीसी के लिए अपनी हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करना चाहिए। व्यय विभाग की ओर से आफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए।
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बेवजह टिकट रद करने से बचें कर्मचारी
यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी बुकिंग की जा सकती है, लेकिन ‘बेवजह टिकट रद’ करने से बचना चाहिए। बता दें कि सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सिर्फ तीन अधिकृत यात्रा एजेंटों से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं, जिनमें बामन लारी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आइआरसीटीसी शामिल हैं।
कर्मचारी अपने यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ान चुनें
सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय में बुकिंग करने यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद करने पर कर्मचारी को स्पष्टीकरण देना होगा। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को अपनी यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ानें चुननी चाहिए।
क्या हैं अन्य जरूरी निर्देश
निर्देशों के मुताबिक किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिये बुक करने चाहिए और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया, ‘कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए, जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े।’