लखनऊ में धारा 144 लागू किया, पंचायत चुनाव तथा कोरोना देख कर पांच मई तक कठोर सख्ती

राजधानी लखनऊ में नियंत्रण के बाहर हो रहे कोरोना वायरस के नए संक्रमण के साथ ही पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। लखनऊ में पांच मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और पंचायत चुनाव के कारण सूबे की राजधानी लखनऊ में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धारा-144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव और कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।

अब लखनऊ में एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर एक्शन होगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती की गई है। अब लखनऊ में धारा-144 पांच मई तक लागू रहेगी। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ में धारा-144 के सख्ती से पालन कराने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। उन्होंने लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए धारा-144 को लागू करने का फैसला लिया है।

लखनऊ में अब धारा-144 लगने के बाद जिले में एक जगह पर एक बार में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई जुलूस निकालना है या फिर जनसंपर्क करना है तब पांच ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होगी। प्रदेश में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का भी प्रयोग नहीं होगा। यहां पर सरकारी आदेश के मुताबिक, किसी भी धाॢमक स्थल पर रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी यंत्र जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे किसी दूसरे समुदाय की धाॢमक भावना को आहत पहुंचती हो।

बिना अनुमति के नहीं होंगे सामाजिक कार्यक्रम: लखनऊ में अब अगर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कराना है तो उसके लिए जिला तथा पुलिस प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। अगर कोई कार्यक्रम बंद कमरे में होता है, तो वहां कमरे की क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग ही आ सकते हैं। अगर कार्यक्रम किसी खुले मैदान या खुली जगह में में होता है, तो वहां 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

 

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