समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से विधायक के रूप में लिए गए वेतन व भत्ते वसूलने के आदेश जारी हुए हैं। मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार पांडेय ने अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर 65 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं।

अब्दुल्ला आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से निर्वाचित घोषित हुए थे। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त अब्दुल्ला की आयु संबंधी गलत जानकारी दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी। विधानसभा सचिवालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा से मांग की थी कि अब्दुल्ला आजम को विधायक के रूप में दिए गए वेतन व भत्ते को उनसे सूद समेत वापस लिया जाए। उनके द्वारा की गई इस शिकायत के बाद बीते 2 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार ने अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में लिखा है अब्दुल्ला आजम ने 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक जो भी वेतन व भत्ते प्राप्त किए हैं उसकी रकम सरकारी कोष में जमा कराएंगे।
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