गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक ग्राम पंचायत ने बेतुका फैसला लेते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सुलझाने के लिये 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाने के साथ ही आरोपी को पांच चप्पल मारने का आदेश दिया. ग्राम पंचायत का फैसला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप गुप्ता ने मंगलवार को अधिकारियों को लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने और उसका बयान लेने का निर्देश दिया है.
पुलिस द्वारा दी गई मामले की जानकारी के मुताबिक, 23 जून को कोठीभर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की की मां ने गांव के एक लड़के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत ग्राम पंचायत में की. इसके बाद पंचायत ने युवती से 50 हजार रुपये लेने और पंचायत के सामने आरोपी को पांच चप्पलें मारने के बाद समझौता करने के लिए कहा.
पुलिस के अनुसार, पंचायत के फैसले से असंतुष्ट लड़की के परिवार ने 25 जून को कोठीभर पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया. महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि, ”मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.”