यातायात नियमों की मार, 15 हजार की स्कूटी पर बोल दिया 23 हजार का जुर्माना

देश में नए यातायात नियमों ने तो जैसे लोगों की कमर ही तोड़ दी है. इतना जुर्माना लोगों ने शायद पहले कभी नहीं दिया होगा जितना अब देना पड़ रहा है. देश में 1 सितम्बर से लागू हुए नए ट्रैफिक नियमों के कारण कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है.

हाल ही में हरियाणा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें युवक पर यातायात  नियमों के उल्लंघन पर 23 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया गया है.

 

जबकि उसके वाहन की मौजूदा समय में मार्केट वैल्यू ही 15 हजार रुपये है. अब वह इस परेशानी में है कि इस वाहन को चालान देकर छुड़ाया जाए या फिर नई स्कूटी ही खरीद ली जाए.

मामला कुछ ऐसे हुआ हरियाणा की गुरुग्राम कोर्ट में काम करने वाले दिनेश मदान दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहते हैं. सोमवार को वह किसी काम से अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर निकले तो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया वो उस समय बिना हेलमेट निकले थे जब ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एनओसी, हेलमेट, पॉल्यूशन और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा तो उस समय दिनेश मदान के पास कुछ भी नहीं था.

उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन तब तक दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने उनका 23 हजार रुपये का चालान काट दिया था.

दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की कई धाराओं के मुताबिक किया था. यह चालान कुछ इस प्रकार से था बिना हेलमेट 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन 5000 हजार रुपये इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और एनओसी न होने के चलते 10000 रुपये का और चालान काटा गया कुल मिलाकर चालान की रकम 23000 रुपये तक पहुंच गई.

उस समय दिनेश के पास उतनी रकम नहीं थी कि वो चालान भरकर अपनी स्कूटी छुड़ा सकें इसलिए उन्होंने अपनी स्कूटी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी.

ट्रैफिक पुलिस ने दिनेश की स्कूट जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और चालान कोर्ट भेज दिया अब दिनेश इस धर्मसंकट में हैं कि 15 हजार की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये का चालान भरे या नहीं.

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