ट्राई ने मोबाइल पोर्ट की प्रक्रिया को तेज और आसान करने के लिए 16 दिसंबर से नियमों में बदलाव किया गया है। एमएनपी (MNP) के तहत कोई भी यूज़र अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है । ऑपरेटर बदलने के बावजूद उनका नंबर नहीं बदलेगा। 16 दिसंबर से इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 3 दिनों का वक्त लगेगा। नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट डालता है तो उसे 3 वर्किंग डे में भीतर पूरा करना होगा। जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्विक में नंबर पोर्ट करने का काम 5 दिन में पूरा किया जाएगा।
16 दिसंबर से संशोधित एमएनपी प्रक्रिया लागू होगी, जिसके तहत यूपीसी तभी बनेगा, जबकि ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के पात्र होगा। इसके अलावा नई प्रक्रिया में अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी को बनाया जा सकेगा। वहीं नए नियम के तहत यूजर्स को नंबर पोर्ट कराने के बाद मौजूदा ऑपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव रहना होगा। इसके अलावा नई प्रक्रिया में UPS 4 दिनों के लिए वैलिड होगा, वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यूपीएस 30 दिनों तक वैलिड रहेगा।