2008 मालेगांव धमाके में आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर आज विशेष एएनआई अदालत में पेश हुईं। जज वी एस पडालकर ने बुधवार को सभी आरोपियों को आदेश दिया था कि वे हफ्ते में एक बार अदालत में जरूर पेश हों। ये आदेश पिछले साल मई में दिया था। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा दोपहर एक बजे अदालत में पेश हुईं। उनकी हाजिरी का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी।
अदालत के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब भी अदालत उन्हें तलब करेगी, वह हाजिर होंगी। मामले में आखिरी बार वह जून 2019 में अदालत के सामने हाजिर हुई थीं।ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में धमाके से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
पुलिस के मुताबिक, मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी और इस कारण से 2008 में उनकी गिरफ्तारी हुई।
बंबई हाई कोर्ट ने 2017 में उन्हें जमानत दे दी। प्रज्ञा ठाकुर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) क्लीन चिट दे चुकी है लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली दिंसा कांग्रेस ने कराई: प्रज्ञा
वहीं, दिल्ली हिंसा पर प्रज्ञा ने कांग्रेस को 1984 सिख दंगे और इमरजेंसी की याद दिलाते हुए पार्टी को निशाने पर लिया। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की कांग्रेस की मांग पर प्रज्ञा ने कहा कि 1984 सिख दंगों और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की नैतिकता सभी ने देखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही दिल्ली हिंसा की साजिश रची है।