नई दिल्ली, इस महीने की अंतिम तारीख यानी कि, 31 दिसंबर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। आयकर रिटर्न दाखिल करन वाले लोगों को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना आवश्यक है। आयकर विभाग ने, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट करते हुए लोगों को जानकारी भी दी है। आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए यह लिखा है कि, “प्रिय करदाता, इस वीकेंड अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना ना भूलें। निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर, 2021 है।”
कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, जह आयकर रिटर्न जमा करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ऑनलाइन तरीके से बड़ी आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। आइए जानते हैं आयकर रिटर्न जमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में।
आयकर रिटर्न जमा करने का पूरा प्रॉसेस
आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। फिर आपको इस पोर्टल पर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके कॉन्टिन्यू के विकल्प पर जाना होगा और पासवर्ड दर्ज करना होगा। फिर आपको ई-फाइल के टैब पर क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन पर जाना होगा। अब आपको असेसमेंट ईयर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉन्टिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प आएगा। आपको ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
इसके बाद आपको दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमली (HUF) या अदर्स में से इंडिविजुअल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब आपको कॉन्टिन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 विकल्प का चुनाव करके प्रोसीड के टैब पर जाना होगा। अब अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने की वजह पूछी जाएगी। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।
इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल को दाखिल करना होगा। अब आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।