मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता से विवाह करने की शर्त पर आरोपी को दी जमानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने एक अनोखा फैसला सुनाते हुए जेल में बंद रेप के आरोपी को पीड़िता से  शादी करने की शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में हो रही है।

मामला देवास जिले की सिटी कोतवाली इलाके का है। साल 2017 से आरोपी शख्स और पीड़ित महिला के बीच रिलेशनशिप था। तब आरोपी शख्स के झांसे में आकर इस शादीशुदा महिला ने जनवरी 2020 में अपने पति से तलाक ले लिया। जब आरोपी वादा करने के बाद भी उससे शादी नहीं की तो महिला की शिकायत पर उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

एडवोकेट सुधांशु व्यास के मुताबिक, पीड़ित महिला शादीशुदा थी। आरोपी ने महिला को अपने जाल में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए और शादी करने का वादा कर पति से तलाक करा दिया। महिला ने जब तलाक ले लिया तब आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर महिला ने उस पर रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। देवास पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जमानत खुद निरस्त हो जाएगी। वहीं,  पीड़ित महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है।

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