बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह की दिक्कतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीर विवाद के मामले में बिहार की कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैय्यर ने स्थानीय कोर्ट में रणवीर के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने की शिकायत दी।

वही राजू के अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि कोर्ट 5 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को रणवीर के विरुद्ध मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। बृहस्पतिवार को एम राजू नैय्यर ने यहां स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज कर रणवीर सिंह के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं शील भंग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
अधिवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 (अश्लील प्रतिनिधित्व, वस्तु आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) तथा आईटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने फोटोशूट के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की तमाम धाराओं के तहत बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। रणवीर खिलाफ मंगलवार को चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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