अपनी नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने वाले एक पिता को जिला अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने दो लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने से एक-एक लाख पीडि़त बेटियों को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए। फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पूनम आर. जोशी ने कहा कि- पिता द्वारा दिया गया यह दर्द बेटियों को लंबे समय तक सताएगा। सजा पाने वाला 45 वर्षीय व्यक्ति मनीमाजरा का रहने वाला है।
सितंबर 2017 की इस वारदात में 16 वर्षीय बड़ी बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दी थी।उसने बताया था कि उसके पिता ने कई बार उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। उस वजह से वह अपने पिता का घर छोड़कर अपने ताऊ के साथ रहने लगी। उसके ताया उसी मकान के पहली मंजिल पर रहते थे। लेकिन, उसके जाने के बाद उसकी सात वर्षीय बहन और चार वर्षीय छोटा भाई पिता के साथ ही रहते।
लड़की ने कहा कि एक दिन उसकी छोटी बहन ने बताया कि पिता ने उसके साथ भी गलत हरकतें करते हैं। उसके बाद बड़ी बहन छोटी को लेकर डिस्पेंसरी गई और उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दी। पुलिस ने दोनों लड़कियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, जिससे साबित हो गया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था।
अपने फैसले में जज पूनम आर जोशी ने कहा, ‘ पिता जोकि अपने परिवार का रक्षक होता है, उसने अपनी बेटियों के साथ जो किया व न सिर्फ एक अपराध है बल्कि सोसायटी के लिए शर्मनाक भी है। पिता ने अपनी ही बेटियों का फ्यूचर खराब किया है और ये दर्द उन्हें लंबे समय तक सताएगा।’