बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 3.75 लाख कांट्रैक्‍ट शिक्षकों को देने जा रही ये बड़ा तोहफा

 Teachers Promotion: लंबे समय से सेवा शर्त नियमावली (Service Rules) लागू होने का इंतजार कर रहे बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों (Contract Teachers) के लिए अच्छी खबर है। मुख्‍यमंत्री (Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार नए साल में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) से पहले नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है।

नियमावली में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उनके मुताबिक हर नियोजित शिक्षक को पूरे सेवा काल में तीन प्रोन्नति (Promotion) का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की सुविधा मिलेगी। अभी 135 दिनों के मातृत्‍व अवकाश की व्यवस्था है। नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप  देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग (Education Department) एवं सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के आला अफसरों की टीम एक्शन में है।

तीन सदस्यीय कमेटी बना रही नियमावली

शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा (Krishna Nandan Prasad Verma) ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को लागू  करने का सरकार प्रयास कर रही है।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में गठित तीन सदस्यीय कमेटी के स्तर से नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। जब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब उस पर विधि विभाग (Law Department) से परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद नियमावली को सरकार लागू करेगी।

राज्‍य के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ

प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलेगा। ये शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही कार्य कर रहे हैं।

सेवा निरंतरता का लाभ देगी सरकार

नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता (Continuity of service) का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा। मसलन, यदि प्रारंभिक विद्यालय से हाईस्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता व प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इसी तरह का प्रावधान हाईस्कूल से उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आए शिक्षक के लिए लागू होगा।

10 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन

इसके अलावा 10 साल सेवा पूरी करने के बाद प्रमोशन (Promotion)  का लाभ सुनिश्चित होगा। नियोजित शिक्षकों की योग्यता व वरीयता से प्रधानाध्यापक (Head Master) के पद भरे जाएंगे। वरीय शिक्षकों को प्राचार्य (Principal) में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा।

तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान

नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान तय किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary Action) का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) के जिम्मे होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान पार्षद केदारनाथ पाण्डेय के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को जल्द लागू किया जाना चाहिए।

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