बिहार में नितीश ने 8 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए कितनी मिली छुट और क्या रहेंगी पाबंदियां

बिहार में पांच मई से लागू लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सोमवार को इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन के बाद से निरंतर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले घटे हैं।

वहीं मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे।

मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्यान सामग्री राशन, फल और सब्जी आदि दुकानें प्रतिदिन सुबह 6  से 2 बजे तक खुलेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब एक समय निर्धारित किया गया है। सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। निजी दफ्तर बंद रहेंगे।

8 जून तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां…
– सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति।
– अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित
– आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद
– नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
– सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी
– सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रखने का निर्णय
– मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक
– सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद

इनको मिलेगी छूट…
– अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
– ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक)।
– रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
– ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य।

शादी समारोह में 20 लोग ही शामिल होंगे
शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के शामिल रहने का निर्देश यथावत रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, र्कोंचग संस्थान, आमजनों के लिए धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क आदि सभी बंद रहेंगे।

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