बहु को जिन्दा जलाया, मिली आजीवन कारावास की सजा

आजकल लगातार आने वाले अपराध के मामले सभी को हैरान कर रहे हैं. ऐसे में एक मामला हाल ही में जो सामने आया है वह अशोकनगर का है. इस मामले में छह साल पूर्व अपनी ही पुत्रवधु को जमीनी विवाद में जिंदा जलाने के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को मृतक महिला की सास, ससुर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जी हाँ, वहीं खबरें हैं कि जिला अभियोजन अधिकारी आरएल थापरिया ने बताया है, ”बीते 2 मार्च 2013 में जिले के मुंगावली क्षेत्र अंतर्गत नईगढ़ी गांव निवासी युवती सुमन पत्नी उदल सिंह यादव को जली हुई हालत में अस्पताल उपचार के लिए लाया गया था और मु़ंगावली पुलिस ने सुमन के भाई हरिसिंह यादव के कथनों के साथ जांच में पाया था कि सुमन के द्वारा अपने ससुराल वालों से जमीन बंटवारे की कहने पर उसकी सास बेनीबाई, ससुर शिवराज सिंह, जेठ प्राण सिंह एवं मझले जेठ मलखान सिंह ने सुमन को कमरे में बंद कर उसकी लात-घूसों से मारपीट की तथा सास ने मिट्टी का तेल डालने के पश्चात जेठ प्राण सिंह ने चिमनी से आग लगा दी थी. आहत सुमन के मरणासन्न कथन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुमन 90 से 95 प्रतिशत जली हुई पाई गई थी.”

वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए मुंगावली न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अरशद द्वारा आरोपितों को विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए सास बेनीबाई (60), ससुर शिवराज सिंह यादव(65), जेठ प्राण सिंह(40) को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी और इसी के साथ पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया था. वहीं इस मामले में मझले जेठ मलखान सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया था.

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