पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। 10 मार्च को एक शीर्ष अदालत ने खान के खिलाफ जारी एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है।
बता दें कि एक दिन पहले यानी की 9 मार्च को इमरान खान के खिलाफ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। खान के ऊपर राष्ट्रीय संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ नफरती भाषण फैलाने का आरोप लगा था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (BHC) में एक याचिका दायर की, जिसमें गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने का आग्रह किया गया था।