बगैर अनुमति या पास के उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे पुलिस करेगीं रद्द

 बगैर अनुमति या पास के पिछले दिनों अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे पुलिस वापस लेने जा रही है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया गया है। 

डीजी एलओ अशोक कुमार ने बताया कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि श्रमिक वर्ग के जो लोग बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हो अगर उनपर किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया हो तो उसे वापस लेने पर विचार किया जाए।

उन्होंने बताया कि इस तरह के मुकदमे की पहचान के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया गया है। यह पता लगने के बाद कि कितने श्रमिकों पर बिना अनुमति राज्य में प्रवेश करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने यह भी साफ किया कि जो मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है वह केवल बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संदर्भ में है। होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन न करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। उन पर विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दंपती के खिलाफ मुकदमा 

होम क्वारंटाइन में रह रहे लोग लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में बीते दिनों  पंतनगर निवासी लालमन गुप्ता और उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता गोरखपुर से आए थे। इसके बाद दोनों की जांच की गई और उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को उन दोनों के बाहर घूमने की शिकायत मिली। सूचना पर पंतनगर थानाध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तो दोनों घर के बाहर मिले। इस देखते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है।

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